राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर, मथुरा में मनाया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

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मथुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय मथुरा के तत्वावधान में आज राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर, मथुरा में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेन्द्र प्रसाद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा ने बालकिशोर अपचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 9 नवम्बर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत एवं सुलभ न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करना तथा विधिक जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को 11 अक्टूबर 1987 को अधिनियमित किया गया था तथा यह अधिनियम 9 नवम्बर 1995 से प्रभावी हुआ। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन 5 दिसम्बर 1995 को किया गया था, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सके एवं लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा सके। विशिष्ट अतिथि विकास कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा ने कहा कि भारत में प्रत्येक वर्ष 9 नवम्बर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए न्याय को सुलभ एवं जनतांत्रिक बनाना है। विनेश कुमार सनवाल, पी.एल.वी. एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि “न्याय का अधिकार हर नागरिक का है — और अब यह अधिकार आपके पास, बिना किसी शुल्क के!” उन्होंने कहा कि इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर तबकों में विधिक जागरूकता फैलाना एवं उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि प्रत्येक व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। कार्यक्रम में उमा शंकर शर्मा, पी.एल.वी. ने बालकिशोर अपचारियों को उनके मौलिक अधिकारों एवं विधिक सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन दीपक गोस्वामी, पी.एल.वी. द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रभाकर सिंह, अधीक्षक, राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर मथुरा; राजेश वर्मा, अधीक्षक, राजकीय शिशु सदन, केओमकार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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