रायबरेली में धारा 163 लागू

आगामी त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर 16 जनवरी से 16 मार्च तक लागू

रायबरेली ब्यूरो धीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट

रायबरेली जिले में 16 जनवरी से 16 मार्च 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है, अपर जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट प्रशासन सिद्धार्थ ने लोक शान्ति बनाए रखने के लिए यह निषेधाज्ञा जारी किया है। यह कदम आने वाले त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर उठाया गया है इस अवधि में मौनी अमावस्या 18 जनवरी बसंत पंचमी , 23 जनवरी , गणतंत्र दिवस 26 जनवरी , माघी पूर्णिमा व संत रविदास जयंती 1 फरवरी शबे बरात 4 फरवरी महाशिवरात्रि 15 फरवरी होलिका दहन 2 मार्च होली 2,4 प्रमुख पर्व शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त 17-18 फरवरी रमजान माह का प्रारंभ 13 मार्च को जमात- उल विदा अल विदा जुमा और पूर्णिमा अमावस्या , और गंगा स्नान भी इसी दौरान संपन्न होंगे।आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगित परीक्षाएं प्राविधिक शिक्षा परिषद , विश्व विद्यालय की वार्षिक सेमेस्टर परीक्षाएं और परीक्षा पुस्तिका का मूल्यांकन भी इस अवधि में होना है , शासन द्वारा संचारी रोगों की प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना है, वर्तमान में समय की कमी के कारण सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करना सम्भव नहीं था।

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