नए आपराधिक कानूनों पर विद्यार्थियों को दी जानकारी

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थानाध्यक्ष अयाना बोले कानून की जानकारी से समाज में आएगी जागरूकता
जिला ब्यूरो चीफ अनिल अवस्थी
औरैया। थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम जसवंतपुर स्थित पी.बी.आर.पी. इंटर कॉलेज में बुधवार को पुलिस विभाग की ओर से छात्र-छात्राओं को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता थानाध्यक्ष अयाना ने की।
कार्यक्रम में थानाध्यक्ष ने विस्तार से बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में पारित और 2024 में लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) पुराने कानूनों -भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-का स्थान ले चुके हैं। इन नए कानूनों में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, त्वरित न्याय व्यवस्था और तकनीकी साक्ष्यों को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने बताया कि अब डिजिटल साक्ष्य जैसे मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को अदालत में वैध सबूत माना जाएगा, जिससे अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई संभव हो सकेगी। महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े अपराधों में त्वरित जांच और सुनवाई के प्रावधान किए गए हैं। थानाध्यक्ष ने कहा कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि समाज में अनुशासन और सुरक्षा का वातावरण बनाना है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों को भी समझें और कानून का पालन करें। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया कि वे समाज में कानून के प्रति सम्मान और जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने नए कानूनों से संबंधित कई प्रश्न पूछे, जिनका थानाध्यक्ष ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। विद्यालय प्रबंधन ने थाना अयाना पुलिस टीम का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

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